जानिए चुनाव में क्या-क्या किया बदलाव व नियम, खास रिपोर्ट

मध्यप्रदेश दमोह. त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 30 मई सोमवार से प्रारंभ हो जाएगी। नामांकन दाखिल करने के साथ ही चुनाव का बिगुल बज जाएगा। इसके साथ ही चुनाव शांतिपूर्ण कराए जाने के लिए शनिवार को स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई।
जिला निर्वाचन अधिकारी एसकृष्ण चैतन्य ने कहा कि नाम निर्देशन पत्र के साथ बिजली से संबंधित नो-ड्यूज सर्टिफिकेट लगाना आवश्यक होगा। नाम निर्देशन पत्र के साथ जिला पंचायत सदस्य के लिए 8 हजार रुपए, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 4 हजार रुपए, सरपंच के लिए 2 हजार और पंच के लिए 400 रुपए की निक्षेप राशि जमा करनी होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला अभ्यर्थी को इस निक्षेप राशि की आधी राशि जमा करना होगी। जिला पंचायत सदस्य के लिए जिला मुख्यालय, जनपद पंचायत सदस्य के लिए विकासखंड मुख्यालय और सरपंच व पंच पद के लिए विकासखंड मुख्यालय तथा क्लस्टर स्तर पर नाम निर्देशन-पत्र लिए जाएंगे। प्रचार-प्रसार में पम्पलेट पोस्टर आदि प्रिंट कराते समय निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
बैठक में एसपी डीआर तेनीवार ने चुनाव के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने चुनाव से जुड़े अधिकारियों व पुलिस अधिकारियों से संयुक्त रूप से प्रत्येक मतदान केंद्र का निरीक्षण करने के लिए निर्देशित किया।


सभी अवकाशों पर लगा प्रतिबंध
त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी अवकाशों पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा यदि किसी कर्मचारी, अधिकारी को किसी अति आवश्यक अवकाश पर या मुख्यालय से बाहर जाना हो तो अवकाश स्वीकृति के बाद अनुमति मिलने पर ही मुख्यालय छोड़ेंगे। पुलिस विभाग के सभी अवकाश एसपी द्वारा ही स्वीकृत किए जाएंगे।

सरकारी वाहन को तत्काल जमा कराएं
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिले में केंद्र और राज्य शासन के उपक्रम संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायतशासी संस्थाओं, जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों, ग्राम पंचायतों, नगरपालिका, नगर परिषद, विपणन बोर्ड, विपणन संस्थाओं, कृषि उपज मण्डी समितियों, प्राधिकरणों या अन्य ऐसे निकाय जिनमें सरकारी धन का कितना भी छोटा अंश निवेश किया गया हो। वाहनों के उपयोग पर निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रतिबंध लग गया है।

इन्फोर्समेंट स्कवाड का गठन
जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचरण संहिता इन्फोर्समेंट स्कवाड का गठन किया है। जिसमें 7 ब्लॉकों के जनपद सीइओ के साथ पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है। दल प्रमुख और दल के सदस्यों का यह दायित्व होगा कि वे अपने कार्य क्षेत्रान्तर्गत आदर्श आचरण संहिता के विधिक प्रावधानों और व्यवस्थाओं का पालनए क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे और किसी भी दशा में आदर्श आचरण संहिता के किसी भी पहलू का उल्लंघन नहीं होने देंगे।

रात्रि 10 बजे से नहीं कर सकेंगे कोलाहल
मप्र मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10 के तहत रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच किसी भी प्रकार के कोलाहल को प्रतिषेध किया है। इस अनुक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रात. 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्ताक यंत्रों को चलाने व चलवाने की अनुमति दी जा सकती है। यह पुलिस अधिकारी देखेंगे कि उक्त अधिनियम 1985 के प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन हो रहा है, और किसी भी धारा का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है।

मतदान व मतगणना दिवस ड्राइ डे
मतदान दिवस के दिन मतदान समाप्त होने व मतगणना के दिन मतदान पूर्ण होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, आहार गृह, मधुशाला में अथवा किसी अन्य सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्पिरिटयुक्त, या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न विक्रय किया जाएगा और न ही दिया जाएगा और न ही वितरित किया जाएगा। इन दिवस में शुष्क दिवस घोषित किया जाएगा।

बारिश को देखते हुए तैयारियां
इस बार त्रि-स्तरीय चुनाव बारिश के दौर में कराए जा रहे हैं, जिससे चुनाव अधिकारी पूरी व्यवस्थाएं बारिश के मद्देनजर कर रहे हैं। मतदान केंद्र भी बारिश के दिनों में पानी टपकने वाले या जल भराव वाले हैं, उनकी व्यवस्थाएं कराने के लिए निर्देश दिए।