दमोह में जानिए कब और किस दिन होंगे त्रि स्तरीय चुनाव

(मध्य प्रदेश) दमोह: _ त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव तीन चरणों में कराए जाने अधिसूचना जारी कर दी है। शुक्रवार की शाम 6 बजे जिला निर्वाचन अधिकारी एसकृष्ण चैतन्य ने प्रेसवार्ता के माध्यम से चुनाव कार्यक्रम की जानकारी दी है। जिसमें पहले चरण में दमोह व पथरिया में 25 जून को मतदान होगा। द्वितीय चरण में जबेरा व हटा में 1 जुलाई को मतदान होगा। तीसरे चरण में तेंदूखेड़ा, बटियागढ़ व पटेरा में 8 जुलाई को मतदान होगा।
इस बार तीनों चरणों के लिए एक साथ नाम निर्देशन पत्रों की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 30 मई से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना और जमा करना प्रारंभ होगा, जिसकी अंतिम तिथी 6 जून निर्धारित की गई है। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 7 जून को होगी। उम्मीदवारी से नाम वापसी लेने की अंतिम तारीख 10 जून निर्धारित की गई है। मतदान यदि आवश्यक होगा तो तय तारीखों में पहले चरण का 25 जून को दमोह व पथरिया जनपद क्षेत्र में कराया जाएगा। 28 जून को ब्लॉक मुख्यालयों पर मतों की गणना होगी। द्वितीय चरण के लिए मतदान 1 जुलाई को जबेरा व हटा के लिए कराया जाएगा। ब्लॉक मुख्यालय पर मतों की गणना 4 जुलाई को की जाएगी। तृतीय चरण का मतदान 8 जुलाई को तेंदूखेड़ा, बटियागढ़ व पटेरा के लिए कराया जाएगा। ब्लॉक मुख्यालय पर मतगणना 11 जुलाई को होगी। पंच, सरपंच, जनपद सदस्य की मतगणना के बाद परिणाम घोषित 14 जुलाई को किया जाएगा। 15 जुलाई को जिला पंचायत सदस्यों के परिणाम घोषित होंगे।
आचार संहिता लगी धारा 144 प्रभावशील
त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही दमोह जिले की सीमाओं में धारा 144 प्रभावशील कर दी गई है। जिले की राजस्व सीमा में तत्काल प्रभाव से समस्त प्रकार के घातक हथियार व आग्नेय शस्त्रों का प्रदर्शन व उपयोग को पूर्णत: प्रतिबंधित किया है। इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया जैसे वॉटसएप, फेसबुक, हाइक, ट्वीटर, एसएमएस, इन्स्टाग्राम का दुरुपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं व विद्वेष भड़काने के लिए संदेशों का प्रसारण नहीं करेगा। जिला निर्वाचन कार्यालय दमोह तथा रिटर्निंग ऑफीसर सहायक रिटर्निंग आफीसर के कार्यालय से 100 मीटर के क्षेत्र में जनसाधारण का अवैध जमाव पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
जिले के शस्त्र लाइसेंस निलंबित
त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना के बाद जिला मजिस्ट्रेट व अनुज्ञापन अधिकारी एसकृष्ण चैतन्य ने जिले के समस्त शस्त्र लाइसेंसधारियों के शस्त्र अनुज्ञप्ति पंचायत चुनाव पूर्ण होने तक निलंबित कर दिए हैं। केवल न्यायाधीशगण, उनके सुरक्षा कर्मी के शस्त्र लाइसेंस, दमोह जिले में कार्यरत राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों के शस्त्र लाइसेंस, दमोह जिले में चुनाव के दौरान तैनात किये जाने वाले जोनल, सेक्टर अधिकारियों के शस्त्र लाइसेंस, वित्तीय संस्थाओं, अद्र्धशासकीय प्रतिष्ठानों में सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा कर्मचारियों के शस्त्र लाइसेंस, व्यवसायिक, सहकारी बैंक, निगमित निजी बैंकों यथा आईसीआईसीए एचडीएफसी बैंक में तैनात सुरक्षा कर्मचारियों के लाइसेंस बहाल रहेंगे।
स्टेंडिंग कमेटी की बैठक आज
त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने के साथ ही आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। जिसका पालन कराए जाने व चुनाव सफलता पूवर्क कराए जाने के लिए शनिवार को स्टैंडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन सुबह 11 बजे जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में किया जाएगा। जिसमें सभी निर्वाचन कार्य में जुटे अधिकारी शामिल रहेंगे।